Dog License In UP, अब से यूपी नगर निगम ने फैसला किया है कि 200 वर्ग मीटर के दायरे में सिर्फ दो कुत्ते ही जारी किए जाएंगे. अधिकतम चार कुत्तों को 300 वर्ग मीटर के क्षेत्र में रखा जा सकता है। अगर कोई घर में कुत्तों का कारोबार करता है तो उसके लिए लाइसेंस नहीं बनेगा।
कुत्ते का लाइसेंस शुल्क कितना है
नगर निगम के पशु कल्याण अधिकारी डॉ. अभिनव वर्मा से पता चला है कि शहर में कई जगह लाइसेंस बनवाने की सुविधा दी जा रही है.
लाइसेंस फीस की बात करें तो देशी नस्ल के लिए ₹200 और सभी अंग्रेजी नस्लों के लिए ₹1000 लाइसेंस शुल्क है। जून में अभियान चलाया जाएगा और बिना लाइसेंस के कुत्ता पालने वालों पर ₹5000 का जुर्माना लगाया जाएगा।
ऐसे दर्ज कराएं कुत्ते से जुड़ी शिकायत
नगर निगम द्वारा लाइसेंस बनवाने के नियमों का सख्ती से पालन कराने का निर्णय इसलिए लिया गया है क्योंकि कुत्तों के काटने की घटनाएं बढ़ रही हैं.
बढ़ती गर्मी को लेकर हर क्षेत्र से नगर निगम को शिकायतें आ रही हैं।
ये शिकायतें पोर्टल और मोबाइल फोन के जरिए आ रही हैं। सबसे ज्यादा शिकायतें आशियाना, फैजुल्लागंज, चौक अलीगंज इलाकों से हैं।
पशु कल्याण अधिकारी डॉ. अभिनव वर्मा का कहना है कि इन इलाकों के लोग कुत्तों से खासे परेशान हैं। उनका यह भी कहना है कि जिन लोगों को कुत्तों से संबंधित शिकायत करनी है वे सुबह छह बजे से 9336312853 नंबर पर कर सकते हैं।